राजस्थान सरकार द्वारा रास्ते सम्बंधी समस्याओं के निराकरण एवं आमजन को राहत देने हेतु ” रास्ता खोलो अभियान ” चलाये जाने का निर्णय लिया गया है । रास्तों का अतिक्रमण- हटाये जाने हेतु रास्ता खोलों अभियान एक माह के लिये चलाया जायेगा । इस ” रास्ता खोलों अभियान ” के तहत निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जायेगें : –
- इस अभियान को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है : –
- ‘ रास्ता खोलो अभियान ‘ के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी व एक सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा ।
- रास्ता खोलों अभियान को सफल कियान्वयन
- राज्य / संभाग / जिला तथा उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई , राजस्थान सम्पर्क पोर्टल तथा होने वाले रास्तों से सम्बन्धित से जिले से संबंधित माध्यमअन्य प्राप्त
- प्रकरणों अभ्यावेदनों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ।
- नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर के पद के समकक्ष होगा ।
- सभी खंड विकास अधिकारी / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगे ।
- बन्द रास्तों को समझाईश एवं आपसी सहमति से खोले जाने का प्रयास किया जाये ।
- सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी ‘ रास्ता खोलो अभियान ‘ के दौरान खुलवाए गए रास्तों की विडियोग्राफी / फोटोग्राफी करवायेंगे ।
- बन्द रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खण्ड विकास अधिकारी द्वारा खोले गये रास्तो पर ग्रेचल / सी सी रोड स्वीकृत कराकर निर्माण करने की कार्यवाही की जावे ।
- उपखण्ड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार / थानाधिकारी / विकास अधिकारी के साथ बैठक कर रास्तों से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करेगे तथा खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे ।
- ‘ रास्ता खोलाँ अभियान ‘ के दौरान प्रत्येक बुधवार को अतिक्रमण हटाने / रास्ता खुलवाने हेतु राजस्व अधिकारियों / पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जावेगी । यदि किन्ही कारणों से बुधवार को कार्यवाही संभव नहीं हो तो आगामी कार्यदिवस को अनिवार्य रूप से की जाऐगी ।
- ‘ रास्ता खोलो अभियान ‘ की जिलेवार प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में प्रत्येक सोमवार को राजस्व मण्डल को प्रेषित की जावेगी ।
- उक्त अभियान में जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त कर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायें ।
- ‘ रास्ता खोलो अभियान ‘ के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने व रास्तों की भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु के अनुसार कार्यवाही की जाए : –
- जहां अतिक्रमण सामान्य प्रकृति के हो अथवा सीमित संख्या में पुलिस बल की आवश्कता हो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित तहसीलदार / थानाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके की स्थित का मूल्यांकन कर पुलिस बल की आवश्यकता के प्रस्ताव सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से सहायक पुलिस आयुक्त / वृताधिकारी पुलिस को भिजवाया जाए तथा इनके स्तर से पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए ।
- ii . ऐसे प्रकरण जहां कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो तथा अधिक संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता हो अथवा बड़े भू – भाग पर अतिक्रमण होने या बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा सहायक पुलिस आयुक्त / वृताधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आंकलन कर क्षेत्रानुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस उपायुक्त / उपाधीक्षक , पुलिस को अवगत करवाया जाकर निर्णय लिया जाये ।

स्थानीय स्तर पर संबंधित थानाधिकारी को पुलिस बल उपलब्ध करवाये जाने में कानूनी रूप से कोई कठिनाई महसूस होने पर सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा सहायक पुलिस आयुक्त / वृताधिकारी पुलिस द्वारा आपस में बैठक कर आपसी समन्वय से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध करवाने का निर्धारण किया जाए । रास्ता खोलो अभियान के तहत आम रास्तों पर अतिक्रमण को हटाने / बंद किए जा चुके खातेदारी रास्तो को खुलवाने , राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज करवाने , काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तों का प्रावधान करने , खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ता निकालने और विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने आदि संबधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाये ।