एक अप्रैल से बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे तंबाकू , बेचा तो दुकान सीज होगी
राज्य सरकार ने तंबाकू की अवैध बिक्री को रोकने के लिए यह कदम उठाए हैं । अब परचून , डेयरी , चाय की घड़ी पर आसानी से तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे । बेचते हुए पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा । साथ ही दुकान या भंडारण का गोदाम भी सीज किया जाएगा । दुकानदारों को इसके लिए नगर निकाय से लाइसेंस लेना होगा । अब लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण नियम 2025 मार्च से लागू हो गया है । अस्थाई दुकानें , फुटपाथ पर खोखा व कियोस्क , फुटकर स्थाई दुकानों के लिए अलग – अलग लाइसेंस शुल्क व वार्षिक शुल्क निर्धारित किया है ।

लाइसेंस दुकान पर कांच के फ्रेम में लगाना होगा :
बच्चों द्वारा खाए जाने वाले किसी गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी , कैंडी , चिप्स , बिस्किट , शीतल पेय उत्पाद आदि सहित अन्य खाद्य पदार्थ वाली जगह तंबाकू विक्रय नहीं किए जाएंगे । लाइसेंस दुकान पर कांच के फ्रेम में लगाना होगा । लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले चेतावनी दी जाएगी । फिर भी उल्लंघन जारी रखने पर लाइसेंस निलंबन और फिर लाइसेंस रद्द की कार्रवाई की जा एकेंगी । स्थानीय निकाय से 50 रुपए में आवेदन प्राप्त करके प्रस्तवित स्थल का दो प्रतियों में नक्शा , फोटो , तथा स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे ।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 भी लागूरहेंगे ।